राज्य सरकार द्वारा लड़कियों के सुरक्षित भविष्य के लिए Bhagya Lakshmi Yojana शुरू की हुई है इस योजना के अंतर्गत राज्य के गरीब परिवारों में कन्या के जन्म को प्रोत्साहन करने के मकसद से शुरू की है |
भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत राज्य मे लड़के-लड़कियों के बीच अनुपात में भी सुधार आएगा साथ हि प्रदेश सरकार द्वारा दि गई आर्थिक सहयता के तहत लड़कियों के भविष्य को मजबूत बनाना ओर उनकी पढ़ाई-लिखाई में आने वाली आर्थिक परेशानि से निकालना है |
Bhagya Lakshmi Yojana
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भाग्य लक्ष्मी योजना कि शुरवात राज्य के मुख्यमंत्र योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा कि गई है इसके तहत उत्तर प्रदेश में किसी परिवार में में लड़की जन्म लेती है तो सरकार उस परिवार को 50 हजार रुपये की और बेटी की माँ को भी 5100 रूपये की आर्थिक धनराशि मदद देती है साथ हि जब बेटी कि उम्र 21 साल की हो जाएगी तब यह रकम 2 लाख रुपये दि जाती है ओर इस योजना में फायदा उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) अपना जीवन-यापन कर रहे
उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के लाभ
- योजना का लाभ राज्य के आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों को प्रदान किया जायेगा ।
- योजना के तहत बेटी के जन्म होने पर 50000 रूपये की धनराशि दि जाएगी और माँ को भी 5100 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ।
- बेटी के कक्षा 6 में पहुंचने पर 3,000 रुपये, कक्षा आठ में पहुंचने पर 5,000 रुपये, ओर कक्षा 10 में पहुंचने पर 7,000 रुपये तथा कक्षा 12 में पहुंचने पर 8,000 रुपये दिये जाएंगे।
- साथ हि जब लड़की 21 साल की उम्र में पहुँच जाएगी तब 2 लाख रुपये सरकार द्वारा उसके माता-पिता को दिए जाएंगे |
- योजना के अंतर्गत एक परिवार की दो बेटियों को ही दिया जायेगा
- शिक्षा प्राप्त करने हेतु बालिका का सरकारी शिक्षण संस्थान में दाखिला होना चाहिए।
भाग्यलक्ष्मी योजना की पात्रता
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम होनी चाहिए ।
- जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बच्चे के जन्म के एक वर्ष तक जन्म नामांकन किया जाना चाहिए।
- भोजना के तहत लड़की की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में नहीं होनी चाहिए।
- माता-पिता को उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
- बच्ची को स्वास्थ्य विभाग से रोग प्रतिरक्षी करना आवश्यक है।
- 31 मार्च 2006 के बाद गरीबी रेखा से नीचे परिवारों में जन्म लेने वाली सभी बालिकाएँ योजना के तहत लाभ लेने के लिए पात्र हैं।
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के दस्तावेज़
- माता पिता का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बेटी का जन्म जहाँ हुआ है उस अस्पताल का जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
भाग्यलक्ष्मी योजना के लिये आवेदन कैसे करे
- सबसे पहले आवेदक को महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा |
- इसके बाद आपको यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के Application Form PDF को डाउनलोड करना होगा ।
- फिर आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,बैट की जन्म तिथि ,आदि जानकारी भरनी होंगी |
- इसके बाद सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने सभी दस्तावेज़ों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा ।
- किर आपको अपने आवेदन फॉर्म को अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र या अपने नज़दीकी महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में भी जमा करना होगा ।
- इस प्रकार आपका Bhagya Lakshmi Yojana मे आपका आवेदन पूरा हो जायेगा |
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