आपदा अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान हाईकोर्ट ने सैलरी कटौती के विषय में राज्य कर्मचारियों को दी बड़ी राहत । अब इन कर्मचारियों का नहीं कटेगा सैलरी । गुजरे कुछ दिन पहले यह हुआ था कि कोरोना काल के इस लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार ने वेतन भोगियों के मार्च माह के पंद्रह दिनों का सैलरी को रोक लगा दिया था । इसके बाद प्रति माह एक दिन का सैलरी काटने का भी निर्देश जारी किया गया था ।
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High Court Update
सरकार के इस निर्देश जारी होने के बाद से ही राज्य वेतनभोगी इसका प्रदर्शन कर रहे थे । वेतनभोगीयो ने हाईकोर्ट में भी इस मामले की अपील किया था । वकील गोपाल सांदू ने वेतनभोगीयो का पक्ष हाईकोर्ट मे रखा था । इस मामले मे आज ही हाईकोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट ने सैलरी नहीं काटने का निर्देश जारी कर दिया है । साथ ही मार्च महिने में स्थगित किया गया सैलरी और नवंबर के बाद तक रोका गरा सैलरी प्रदान करने का भी निर्देश जारी किया है ।
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