ESIC Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana : नौकरी गई तो सरकार देगी खर्च, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना रजिस्ट्रेशन !

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Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana के तहत ऐसे कर्मचारी जो संगठित क्षेत्रों में काम करते हैं यदि उनकी नौकरी छूट जाती है तो इस स्थिति में ईएसआईसी के द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत वे सभी कर्मचारी जो ईएसआईसी के अंतर्गत बीमाकृत है वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं और यह आर्थिक सहायता उनके वेतन के हिसाब से उन्हें प्रदान की जाएगी।

ESIC के द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी साथ हि बीमित व्यक्ति पूरे जीवन में अधिकतम ​90 दिन के लिए इस स्कीम के तहत लाभ ले सकता है |

Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana

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अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत अगर किसी व्यक्ति को दुराचार या सजा स्वरूप कंपनी से निकाल दिया जाता है तो इन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा साथ हि अगर व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है तो वो भी योजना का पात्र नहीं होगा

इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति ने रिटायरमेंट ली है जिसे बीआरएस भी कहा जाता है तो ऐसी स्थिति में भी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लाभ

  • इस योजना के माध्यम से उन सभी कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जो बेरोजगार हो गए हैं।
  • योजना के अंतर्गत सभी संगठित क्षेत्र के कर्मचारी आते हैं साथ हि कर्मचारियों के द्वारा इसका लाभ एक बार ही उठाया जा सकता है।
  • आर्थिक सहायता डायरेक्ट लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी।
  • योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को कम से कम 2 साल से बिमकृत होना अनिवार्य है।
  • इएसआई सी ने बीमित व्यक्तियों की मृत्यु पर भुगतान किये जाने वाले अत्येष्टि व्यय में बढ़ोतरी कर इसे वर्तमान 10 ,000 रूपये से बढ़कर 15 ,000 रूपये कर दिए है |
  • ESIC Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana के अंतर्गत क्लेम की अवधि 90 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई है।
  • बेरोजगारी की स्थिति में पहले आर्थिक सहायता वेतन का 25% मिलता था जिसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।

बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की पात्रता

  • योजना का लाभ लेने के लिये व्यक्ति को दो साल की न्यूनतम अवधि के लिए बीमा योग्य रोजगार में होना चाहिए।
  • बीमित व्यक्ति को पूर्ववर्ती चार अवधियों में से प्रत्येक के दौरान 78 दिनों से कम का योगदान नहीं देना चाहिए था।
  • बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो संगठित क्षेत्र में जॉब करते हैं और जिनका पैसा PF/ESI में कटता है।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना रजिस्ट्रेशन कैसे करें

  • योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले ESIC कि आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा |
  • वेबसाइट पर जाने के बाद फिर एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा |
  • इसके बाद फॉर्म को भरना होगा फिर इस फॉर्म को ESIC की शाखा में जमा करना होगा |
  • इस फॉर्म के साथ आपको 20 रूपये का नॉन ज्यूडिशियल पेपर पर नोटरी से एफिडेविड करवाना होगा,इसमें AB -1 से लेकर AB -4 फॉर्म जमा करवाना होगा |

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