Bank UPI Transaction Failed – अगर ट्रांजैक्शन फेल हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बैंक आपको जुर्माना देगी, जानिए पूरा तरीका !

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आपके साथ भी क्या कभी ये हुआ है कि आप किसी के अकाउंट मे निकासी कर रहे हो और आपका ऑनलाइन निकासी फ़ेल हो गया हो । और आपके राशि वापस नहीं आए ? यदि हाँ तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है । आज हम आपको अपने लेख के माध्यम से एक ऐसे तरिके के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आपकी परेशानी बिल्कुल खत्म हो सकती है ।

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Bank UPI Transaction Failed

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खाते से राशि कटने के कुछ वक्त बाद ग्राहक का राशि वापस अकाउंट में आ जाता है । परंतु कई दफ़ा ऐसा भी होता है जब आपका राशि आने में कुछ वक्त ज्यादा लग जाता है, और हमे कई दफ़ा तो ऐसा भी देखने में आता है कि कस्टमर को अपने राशि के लिए कम्पलेन दर्ज करना पड़ता है ।

आपके साथ भी बाइ चान्स यदि ये हुआ है या फिर आपको बैंक के इस रुल्स के बारे में नहीं जानकारी है तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि कम्पलेन दर्ज करने के 7 दिन के भीतर राशि रिटर्न नहीं आता है तो बैंक आपको 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से हर्जाना भी प्रदान करता है. फेल निकासी के मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये रुल्स 20 सितंबर 2019 से जार हैं ।

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यूपीआई निकासी फ़ेल होने पर इस तरह करें कंप्लेंट !

यदि आपका डिजिटल निकासी करने पर राशि वापस नहीं आता है तो आपको यूपीआई ऐप पर जाना होता है और अपनी कम्प्लेन्ट  दर्ज करवाना होता हैं । ये करने के बाद आपको भुगतान हिस्ट्री विकल्प पर जाना होता है । इसके बाद आपको रेज डिस्प्यूट पर जाना होता है, फ़िर उसके बाद आप रेज डिस्प्यूट पर अपनी कम्प्लेन्ट दर्ज करा सकते हैं । बैंक आपकी कम्प्लेन्ट को सही पाने पर आपकी मनी वापस कर देगा ।

ATM निकासी फेल होने पर करें ये कार्य !

बैंक से दंड प्राप्त करने के लिए आपको निकासी फेल के बाद 30 दिनों के अंदर कम्प्लेन्ट दर्ज करवाना होता है । आपको निकासी की पर्ची या खाता स्टेटमेंट के साथ अपनी कम्प्लेन्ट बैंक में दर्ज करावाना होता है । इसके साथ ही आपके जानकारी के लिए बता दें कि बैंक के अधिकृत स्टाफ़ को अपने एटीएम कार्ड का पूरा जानकारी देना होता है ।  7 दिनों के अंदर यदि आपका राशि को लौटाया नहीं जाता है तो आपको एनेक्शर 5 एप्लिकेशन फ़र्म भरना होता है । जब आप जिस दिन ये फॉर्म को भर के जमा करते हैं तो आपकी पेनल्टी उसी डेट से चालु हो जाता है ।

जानिए ये रिपोर्ट क्या कहती है !

एनपीसीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी बैंक में निगम बैंक में उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है । इसमें लगभग 14.8 परसेंट निकासी फेल हुए हैं । वहीं, कैनरा बैंक की बात करें तो वहां 9.8 पर्सेन्ट, बैंक ऑफ इंडिया में 4.2 परसेंट पेमेन्ट फेल हुए हैं।

वहीं पर भारत सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के बारे में बात किया जाए तो वहां पर 3.7 पर्सेन्ट निकासी फेल हुए हैं । वहीं, निजी बैंकों को देखा जाए जैसे कि आईसीआईसीआई,  एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक इन सभी बैंक में 1 पर्सेन्ट से भी कम निकासी फेल हुए हैं । अब हम आपको कोटक महिंद्रा बैंक के बारे मे बाताए तो वहां पर सबसे ज्यादा 2.36 निकासी अक्टूबर माह में फेल हुए थे ।

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