पंजाब नेशनल बैंक आपकी बिटिया के आने वाले कल को सेफ़ बनाने के लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम की पेशकश की है । इस सुकन्या समृद्धि स्कीम के माध्यम से आप अपनी बिटिया के भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं । इस स्कीम में एक गार्जियन या एक माता पिता एक कन्या के नाम पर सिर्फ़ एक खाता खोल सकते हैं और दो अलग अलग बिटिया के नाम पर ज्यादा से ज्यादा दो खाता खोल सकते हैं । पंजाब नेशनल बैंक ने इस अकाउंट के बारे में अपने ट्वीटर हैंडिल के माध्यम से ट्वीट कर अपने उपभोक्ताओं को जानकारी दी है ।
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Punjab National Bank
पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट के माध्यम से दी जानकारी !
पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट कर अपने ग्राहकों को यह जानकारी दी है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट के माध्यम से आप अपनी बिटिया के आने वाले कल को सेफ़ कर सकते हैं ।
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सुकन्या समृद्धि अकाउंट मे कितना करना होता है डिपाॅजिट !
उपभोक्ता को इस सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कम से कम 250 रुपए डिपाॅजिट करना होता है । इसके अलावा उपभोक्ता अतिरिक्त 1,50,000 रुपए तक निवेश कर सकते हैं ।
कितना मिलता है इंटरेस्ट !
वर्तमान समय में सुकन्या समृद्धि अकाउंट मे 7.6 प्रतिशत के रेट से इन्ट्रेस्ट प्रदान किया जा रहा था । इसमें इनकम टैक्स छूट भी प्राप्त होता है । परंतु इससे पहले उपभोक्ता को इसमे 9.2 प्रतिशत तक इन्ट्रेस्ट भी प्राप्त हुआ है ।
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कहा से खुलवा सकते हैं अकाउंट !
सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंतर्गत इस खाता को उपभोक्ता किसी डाक घर या कमर्शियल शाखा की अधिकृत ब्रांच मे जाकर खोलवा सकते हैं ।
कब तक चलाया जा सकता है ये अकाउंट !
सुकन्या समृद्धि स्कीम अकाउंट खोलने के बाद आपकी बिटिया के 21 वर्ष के होने या फिर 18 वर्ष की आयु के बाद बिटिया के शादी होने तक इस सुकन्या समृद्धि स्कीम को चलाया जा सकता है । अगर प्रति वर्ष कम से कम 250 रुपए सुकन्या समृद्धि अकाउंट मे जमा नहीं किया जाएगा, तो उपभोक्ता का खाता बंद हो जाएगा और उस साल के लिए जमा रकम के लिए जरूरी न्यूनतम रकम के साथ 50 रुपए हर साल के पेनल्टी के साथ उपभोक्ता रिवाईव भी कर सकते हैं । खाता खोलने से 15 वर्ष बाद तक रिएक्टिवेशन किया जा सकता है ।
जानिए अकाउंट खुलवाने के लिए कौन से कागजातों की आवश्यकता होती है !
सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने का आवेदन पत्र, बिटिया का डेट ऑफ़ बर्थ, माता-पिता या अभिभावक का पहचान पत्र जैसे राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविन्ग लाइसेंस इत्यादि । माता-पिता या अभिभावक के एड्रेस का प्रमाण पत्र जैसे बिजली बिल, टेलीफ़ोन बिल, पासपोर्ट, राशन कार्ड इत्यादि । उपभोक्ता राशि जमा करने के लिए नेट-बैंकिंग का उपयोग भी कर सकते हैं । अकाउंट खुल जाने पर जिस बैंक या डाक घर मे उपभोक्ता ने अकाउंट खुलवाया है वह उपभोक्ता को एक पासबुक प्रदान करता है ।
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