केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विकलांग नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए निरंतर कोशिश की जाती है इसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने Viklang Pension Yojana की शुरुआत की हुई है स्कीम के अंतर्गत विकलांग नागरिकों को हर महीने पेंशन दी जाएगी |
विकलांग पेंशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के विकलांग नागरिकों को राज्य सरकार द्वारा 500 रुपए प्रति माह की धनराशि प्रदान की जाएगी और इस धनराशि को हर महीने सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी |
इस योजना का लाभ वही व्यक्ति ले सकते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष या उसे अधिक है साथ हि लाभार्थी का नाम बीपीएल सूची में होना अनिवार्य है ओर आवेदन करने के लिए सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
Viklang Pension Yojana
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहक पेंशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को 40% विकलांग होना अनिवार्य है साथ हि दिव्यांगों को शारीरिक रूप से विकलांग पेंशन आवेदन पत्र भरने और उत्तर प्रदेश में विकलांग कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद ही 500 रुपये मिलेंगे |
अगर कोई विकलांग व्यक्ति किसी और पेंशन योजना का लाभ ले रहे है तो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा अगर विकलांग योजना से संबन्धित प्रश्नो हे तो समाज कल्याण विभाग टोल फ्री नंबर: 18004190001 पर कॉल करे |
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) की विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिये आवेदन कैसे करे
- सबसे पहले आवेदक को अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा |
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “दिव्यांग पेंशन” के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
- इसके बाद “ऑनलाइन आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा |
- फिर आपको New Entry Form के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
- इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा फिर उसमें पूछी गई सभी जानकारी भरना होगा |
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको Save के बटन पर क्लिक करना होगा ।
- इसके बाद सभी डाक्यूमेंट्स को अपलोड करके चेक कर ले की सारी जानकारी सही है कि नहीं |
- फिर सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें |
- अगर आप चाहे तो फोन डाउनलोड करके सारी डिटेल्स भरकर संबंधित ऑफिस में जाकर जमा कर सकते हैं |
- इस प्रकार आपका Viklang Pension Yojana मैं आवेदन पूरा हो जाएगा |
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