भारत सरकार हर वर्ग के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है इसी के संदर्भ में NPS Traders Scheme लॉन्च की है जिसका तहत सरकार ने देश के छोटे कारोबारियों और स्वरोजगार वालों के लिए पेंशन देने की योजना शुरू की है |
एनपीएस फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉएड परसंस योजना के तहत आवेदक को 60 साल के बाद सालाना 36000 रुपए और हर महीने 3000 रुपए पेंशन मिलती है और इस स्कीम का लाभ कोई भी व्यक्ति उठा सकता है |
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप की न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होना चाहिए और आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए या वो व्यक्ति ईपीएफओ/ ईएसआईसी/ एनपीएस (सरकार)/ पीएम-एसवाईएम का सदस्य भी नहीं होना चाहिए.
NPS Traders Scheme
एनपीएस ट्रेडर स्कीम के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र में प्रति माह 100 रुपये महीने का निवेश करता है यानी कि एक साल में 1,200 तो पूरे 30 साल में वो 36000 निवेश करेगा और उसके बाद 60 की उम्र के बाद उसे सालाना 36 हजार रुपये बतौर पेंशन मिलेंगे।
योजना का लाभ ऐसे लोग उठा सकते हैं जो दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों हो या स्वरोजगार उनके लिए मुख्य तौर पर यह स्कीम लांच की गई है और अगर निवेशक की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है तो पेंशन की राशि नॉमिनी को दी जाएगी।
नेशनल पेंशन स्कीम के तहत अकाउंट खुलवाने वाले व्यक्तियों को एक 12 अंकों का परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिलता है और इस नंबर से निवेशक लेन देन कर सकते हैं।
नेशनल पेंशन स्कीम के पात्र
- आवेदक भारतीय नागरिक होना जरूरी है।
- रेजिडेंट नॉनरेजिडेंट दोनों नागरिक स्कीम में निवेश कर सकते हैं।
- निवेशक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए।
- केवाईसी प्रक्रिया के बाद ही नागरिक इस योजना में शामिल हो सकता है।
एनपीएस Traders Scheme के लिए जरूरी दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- फोटो
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- जन्म प्रमाण पत्र यह दसवीं क्लास का सर्टिफिकेट
- सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म
नेशनल पेंशन स्कीम में खाता कैसे खोलें
- सबसे पहले आपको अपने शहर में पीओपी-पॉइंट ऑफ प्रेजेंस खोजना होगा।
- इसके बाद आपको पीओपी से सब्सक्राइब फॉर्म लेना होगा |
- अगर आप चाहे तो नेशनल पेंशन स्कीम सब्सक्राइब फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके
- इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी को ठीक ठीक भर दे |
- सभी इंर्पोटेंट डॉक्युमेंट्स को अटैच कर दें |
- इसके बाद सब्सक्राइब फॉर्म को पीओपी- पॉइंट ऑफ प्रेजेंस मैं सबमिट करना होगा।
- फॉर्म जमा करने के बाद आपको पॉइंट ऑफ प्रेजेंस से एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जिसके माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं।
- फॉर्म जमा करने वक्त आपको पहली कंट्रीब्यूशन जमा करनी होगी। इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन स्लिप भी सबमिट करनी होगी जिसमें आपकी पेमेंट की डिटेल्स होंगी |
- इस प्रकार आपका NPS Traders Scheme के तहत अकाउंट खुल जाएगा |
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