Niwas Praman Patra Online देश के किसी भी नागरिक का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र उनके गृह राज्य से बनता है और किस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य के जिस जनपद के आप निवासी हैं, वहां की तहसील से यह प्रमाण पत्र बनाना होता है |
Domicile Certificate यानी निवास प्रमाण पत्र को अब ऑनलाइन भी बनवाया जा सकता है और इसके लिए आपको तहसील के चक्कर काटने नहीं होंगे इसके लिए आप घर बैठे अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं ।
देश के ऐसे लोग जो कई वर्षों से किसी दूसरे राज्य के विभिन्न शहरों में रह रहे हो और अपने मूल प्रदेश से लगभग कोई संबंध नहीं रखते हैं तो ऐसे लोग वहां से भी अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।
Niwas Praman Patra Online
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देश में बहुत से ऐसे राज्य है जो अपने नागरिकों को घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से निवास प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं जैसे कि बिहार उत्तर प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य है जहां निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं |
निवास प्रमाण पत्र कि आवश्यकता कहाँ पड़ती है
- स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए |
- विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए |
- किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए
- किसी भी नौकरी के जोइनिंग में निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।
- आवास और स्वरोजगार योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए |
- सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए
- किसी भी संस्थान से लोन लेते समय |
निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए पात्रता
- आवेदक कम से कम 3 वर्षों से अपने राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए |
- आवेदक के पास राज्य में एक घर / संपत्ति / भूमि होनी चाहिए |
- और आवेदक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए |
- और अगर आवेदक महिला है और वह विवाहित हैं तो वे भी इस निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं |
- अगर आवेदन नाबालिक है तो उनके माता-पिता के निवास के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है |
Domicile Certificate बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज
- आवेदक के पास आईडी प्रूफ के तौर पर वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट,राशन कार्ड,ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड होना चाहिए |
- जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए |
- अगर शिक्षा प्राप्त कर रहा हैं, तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए
निवास प्रमाण पत्र ऑफलाइन माध्यम से कैसे बनाएं
- सबसे पहले आपको अपनी नजदीकी नगर पालिका / जन सुविधा केंद्र / CSC Center या संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय से निवास पत्र एप्लीकेशन फॉर्म को लेना होगा |
- एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को भर दे और दस्तावेज को अटैच कर दें |
- उसके बाद नगर पालिका, जन सुविधा केंद्र, सीएससी सेंटर या संबंधित ऑफिस में जाकर फॉर्म को जमा कर दें |
- इसके बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी का कार्यालय द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा |
- फिर सभी जानकारी वेरीफाई हो जाने के बाद 30 दिनों के अंदर आपके पते पर निवास प्रमाण पत्र आ जाएगा या आप संबंधित कार्यालय में जाकर ले सकते हैं |
Niwas Praman Patra online kaise banaye
घर बैठे निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको अपने राज्य के संबंधित अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भड़के सभी दस्तावेजों को अपलोड करने हैं और उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं |
- उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण आधिकारिक वेबसाइट : क्लिक करें
- बिहार Domicile Certificate बनवाने के लिए : क्लिक करें
- दिल्ली निवास प्रमाण पत्र आधिकारिक वेबसाइट : क्लिक करें
- मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र वेबसाइट : क्लिक करें
- उत्तराखंड निवास प्रमाण पत्र वेबसाइट : क्लिक करें
- झारखंड निवास प्रमाण पत्र वेबसाइट : क्लिक करें
- हरियाणा निवास प्रमाण पत्र वेबसाइट : क्लिक करें
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