संविधान का कोनसा अनुच्छेद अस्पर्श्यता को समाप्त करता है ? – Samvidhan Ka Konsa Anuchhed Asparshyata Ko Samapt Karta Hai

Samvidhan Ka Konsa Anuchhed Asparshyata Ko Samapt Karta Hai

Samvidhan Ka Konsa Anuchhed Asparshyata Ko Samapt Karta Hai – आज हम आपको संविधान का कोनसा अनुच्छेद अस्पर्श्यता को समाप्त करता है उसकी जानकारी देने जा रहे है।

संविधान का कोनसा अनुच्छेद अस्पर्श्यता को समाप्त करता है

भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करता है। यह घोषणा करता है कि “अस्पृश्यता” को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास प्रतिबंधित है। यह लेख अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता के प्रवर्तन के लिए दंड का भी प्रावधान करता है।

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